UP Vidhwa Pension Yojana & Yojana List 2021

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Uttar Pradesh Widow Pension Yojana Online Registration की जानकारी

विधवा पेंशन योजना उन आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभान्वित करती है जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

पहले इस योजना के तहत विधवाओं को पेंशन के रूप में 300 रुपये मिलते थे, अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। इसके लिए लाभार्थी महिला के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।

सभी योग्य आवेदक जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तब सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।


Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 – संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana (UP WPS)
(उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना)
संस्था का नाम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट
लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा
लाभार्थी विधवा – निराश्रित महिला
आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/



UP Vidhwa Pension Yojana Application Form ऑनलाइन के चरण



UP Vidhwa Pension Yojana Application Form ऑनलाइन के चरण निम्नलिखित है

सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

vidhawa pension

होमपेज पर, विधवा पेंशन के तहत “About Schemes” लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद नई विंडो ओपन होगी, स्क्रीन पर विधवा पेंशन पेज दिखेगा वहाँ “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।

एप्लीकेशन फॉर्म पेज (महिला कल्याण विभाग, पति की मृत्यु के बाद, विधवा महिला पेंशन के लिए आवेदन) पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे व्यक्तिगत, आय, बैंक विवरण और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज़ अपलोड करें।

UP Vidhawa Pension

अंत में सिक्योरिटी कोड भरें और सबमिटबटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन फॉर्म जमा करना होगा और इसकी फोटोकॉपी करनी होगी।

up vidhwa pension

आप UP Vidhwa Pension Yojana List के बारे में ऑनलाइन माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए बस निम्ननलिखित चरणों का पालन करें।

इसके लिए आपको इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल पर जाना होगा।

इसके बाद “Widow women Pension” पर जाएं और उसके बाद पेंशनर सूची पर क्लिक करें।

अब आपको जिला >> विकास खंड >> ग्राम पंचायत का चयन करना है और पेंशनर सूची में अपना नाम चेक करना है।

आधिकारिक पोर्टल से लाभार्थियों की UP VIdhwa पेंशन योजना सूची 2021 डाउनलोड करें।

UP Vidhwa Pension Status

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आप उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से अपने UP Vidhwa Pension Status की जांच कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • मतदाता प्रमाण पत्र
  • बैंक प्रमाणपत्र
  • हसबैंड की मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साईज फोटो

लाभार्थी दिशानिर्देश
  • आवेदन करने वाली विधवा महिलाएं उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत विधवाओं की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • विधवा महिला को सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
  • आवेदक की वार्षिक आय सीमा और उसका परिवार 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होना अन्यथा आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
  • यदि पति की मृत्यु के बाद आवेदक ने पुनर्विवाह किया है, तो कोई लाभ नहीं होगा।
  • यदि विधवा महिला के बच्चे वयस्क नहीं हैं, भले ही वे वयस्क हों, उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं होना चाहिए।

महत्वपूर्ण लिंक्स

ऑनलाइन आवेदन करें रजिस्ट्रेशन लॉगिन
नोटिफिकेशन देखें क्लिक करें
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 अधिकारिक वेेेबसाईट


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