मोटर वाहन अधिनियम,संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ परिभाषाएं

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संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ ( धारा 1 ) - 

( 1 ) इस अधिनियम को मोटर यान अधिनियम , 1988 कहा जा सकेगा ।

( 2 ) इसका विस्तार पूरे भारत पर है ।

( 3 ) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का , किसी राज्य के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

 

परिभाषाएँ ( धारा 2 ) -इस अधिनियम में , जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

( 1 ) " क्षेत्र " से इस अधिनियम के किसी उपबंध में ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार , उस उपबन्ध के उपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये , शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

( 2 ) “ संलग्न यान " से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिससे कोई अर्द्ध ट्रेलर संलग्न है ;

( 3 ) किसी यान की धुरी के सम्बन्ध में " धुरी भार " ( ऐक्सल वेट ) से उस धुरी के साथ लगे हुए पहियों द्वारा , उस भू - तल पर , जिस पर वह यान टिका हुआ है , संप्रेषित कुल वजन अभिप्रेत है ;

( 4 ) " रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र " से सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्रेत है कि मोटर यान को अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है ;

( 5 ) " कन्डक्टर " से किसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में , वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो यात्रियों से किराया संग्रह करने , उनका मंजिली गाड़ी में प्रवेश या निकास विनियमित करने और ऐसे अन्य कृत्य करने में लगा हुआ है जैसा विहित किया जाए ;

( 6 ) " कन्डक्टर अनुज्ञप्ति " से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय तीन के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कन्डक्टर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ;

 ( 7 ) " ठेका गाड़ी " से एक मोटर यान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के सम्बन्ध में किसी परमिट के धारक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ ऐसे सम्पूर्ण यान के उपयोग के लिए की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन , उसमें वर्णित यात्रियों के , किसी नियत या तय हुई दर या धनराशि पर ,

 ( क ) समय के आधार पर , चाहे वह किसी मार्ग या दूर के प्रति निर्देश से है अथवा नहीं ; या

 ( ख ) एक स्थान से दूसरे स्थान तक , वहन में लगा है , और इन दोनों में से किसी भी दशा में , यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को जो संविदा में सम्मिलित नहीं है , चढ़ाने या उतारने के लिए कहीं भी रुकता नहीं है , और इसके अन्तर्गत

 ( i ) एक बड़ी टैक्सी ; और

 ( ii ) एक मोटर टैक्सी , इस बात के होते हुए भी है कि इसके यात्रियों से अलग - अलग भाड़ा प्रभारित किए जाते हैं

 

( 8 ) " डीलर " में शामिल है ऐसा व्यक्ति जो

( क ) विलुप्त

( ख ) चैसिस से संलग्न करने के लिए बाडियों के निर्माण में ; या

( ग ) मोटर यानों की मरम्मत में ; या

( घ ) मोटर यानों के आड़मान , पट्टा पर देने या अवक्रय , में लगा हुआ है ;

 

( 9 ) " ड्राइवर " किसी मोटर यान जो किसी अन्य मोटर यान से चलाया जाता है , वह व्यक्ति भी है जो चलाता है , सम्बन्ध में शामिल करता है , व्यक्ति जो खींची जा रही गाड़ी के अनुचालक के रूप में कार्य करता है ;

 

 ( 10 ) " ड्राइविंग लाइसेंस " से ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है और जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटर यान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटर यान शिक्षार्थी से भिन्न रूप में चलाने के लिए प्राधिकृत करती है ।

( 11 ) " शिक्षा संस्था बस " से ऐसी कोई ओमिनी वस अभिप्रेत है जो किसी महाविद्यालय , विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था के स्वामित्वाधीन है और जिसका उपयोग शिक्षा संस्था के किसी क्रियाकलाप के सम्बन्ध में , विद्यार्थियों और कर्मचारिवृन्द के परिवहन के प्रयोजन के लिए ही किया जाता है ;

( 12 ) " भाड़ा " के अन्तर्गत वे धनराशियाँ हैं जो किसी सीजन टिकट के लिए अथवा ठेका गाड़ी के भाड़े की बावत संदेय है ; ( 13 ) ' स्वर्णिम घण्टा ' ( Golden hour ) से तात्पर्य अभिघात क्षति के पश्चात् एक घण्टे तक रहने वाली कालावधि अभिप्रेत है जिसके दौरान तुरन्त चिकित्सा देखरेख प्रदान करके मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम सम्भावना होती है ।

( 14 ) " माल " शामिल करता है पशुधन और कोई वस्तु ( सामान्यतया गाड़ी के साथ प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों से अन्यथा ) जो गाड़ी द्वारा जीवित व्यक्तियों को छोड़कर लायी गई है , किन्तु किसी मोटर कार या मोटर कार से सम्बद्ध किसी ट्रेलर में लाई गई गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के व्यक्तिगत सामान को शामिल नहीं करता है ;

( 15 ) " माल वाहन " से ऐसा कोई मोटर यान अभिप्रेत है जो केवल माल ढोने के काम के लिए निर्मित या अनुकूलित है या ऐसा कोई मोटर यान भी , जो ऐसे निर्मित या अनुकूलित नहीं है , उस दशा में अभिप्रेत है जबकि उसका उपयोग माल ढोने में किया जाता है ;

 ( 16 ) किसी यान की बावत " सकल यान भार " से यान का कुल भार और उस यान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय रूप में प्रमाणित और रजिस्ट्रीकरण भार अभिप्रेत है ;

( 17 ) " भारी माल यान " ऐसा कोई माल जिसका सकल यान भार , या ऐसा ट्रैक्टर या रोड - रोलर जिसमें से किसी का लदान रहित भार , 12,000 किलोग्राम से अधिक है , अभिप्रेत है ;

( 18 ) " भारी यात्री मोटर यान " से अभिप्रेत है ऐसा कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस या कोई ओमनी बस जिसका सकल यान भार , या ऐसी मोटर कार जिसका लदान रहित भार , 12,000 किलोग्राम से अधिक है ;

( 19 ) " शिक्षार्थी लाइसेन्स " से ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है , और जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को शिक्षार्थी के रूप में कोई मोटर यान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटर यान चलाने के लिए प्राधिकृत करती है ;

( 20 ) " अनुज्ञापन प्राधिकारी " से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अध्याय 2 या अध्याय 3 के अधीन अनुज्ञप्ति देने के लिए सशक्त है

( 21 ) " हल्का मोटर यान " से एक परिवहन यान या ओमनी बस अभिप्रेत है जिसमें से किसी का , या एक मोटर कार का कुछ वजन , या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें किसी का गैर लदान वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है ;

( 21 - क ) " विनिर्माणकर्ता " से एक व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर यान के विनिर्माण में संलग्न है ;

( 22 ) " बड़ी टैक्सी " से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर छह से अधिक किन्तु बाहर से अनधिक यात्रियों का , जिसके अन्तर्गत ड्राइवर नहीं है , वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है ;

( 23 ) " मध्यम माल यान " से हल्के मोटर यान या भारी माल से भिन्न कोई माल वाहन अभिप्रेत है ;

( 24 ) " मध्यम यात्री मोटर यान " से ऐसा कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस अभिप्रेत है जो मोटर साइकिल , रुपान्तरित यान , हल्का मोटर यान या भारी यात्री मोटर यान से भिन्न है ;

( 25 ) " मोटर टैक्सी " से ऐसा कोई मोटर यान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक छह यात्रियों का , जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है , वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है ।

( 26 ) " मोटर कार " से परिवहन यान , ओमनी बस , रोड - रोलर , ट्रैक्टर , मोटर साइकिल या रुपान्तरित यान से भिन्न कोई मोटर यान अभिप्रेत है ;

( 27 ) " मोटर साइकिल " से दो पहियों वाला ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिसमें मोटर यान से संलग्न एक अतिरिक्त पहिए वाली साइड कार , जो पृथक् की जा सकती है , सम्मिलित

( 28 ) " मोटर यान " या " यान " से कोई ऐसा यंत्र अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है , चाहे उसमें नोदन शक्ति किसी बाहरी स्रोत से संचारित की जाती हो या आंतरिक स्रोत से और इसके अंतर्गत चैसिस , जिससे बाडी संलग्न नहीं है और ट्रेलर भी है , किन्तु इसके अंतर्गत पटरियों पर चलने वाला यान अथवा केवल कारखाने में या अन्य किसी सीमाबद्ध परिसर में किए जाने के अनुकूल बना लिया गया विशेष प्रकार का यान या चार से कम पहियों वाला यान जिसमें पच्चीस घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता वाला इंजन लगाया गया है , नहीं है ;

( 29 ) " ओमनीबस " से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो छह से अधिक यात्रि का , जिसके अन्तर्गत ड्राइवर नहीं है , वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है ;

( 30 ) " मौलिक " से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम में मोटर यान रजिस्टर है और जहाँ ऐसा व्यक्ति अवयस्क है , वहाँ उस अवयस्क का संरक्षण अभिप्रेत है और उस मोटर यान के सम्बन्ध में जो अवक्रय करार या पट्टे के करार या आडमान के करार पर लिया जाता है .वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका उस यान पर उस करार  के अधीन है .

 


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