1. उत्पाद पेटेंट ( Product Patents ) , अंतिम उत्पाद के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है , तथा इसके तहत , निर्दिष्ट अवधि के दौरान पेटेंट धारक के अलावा किसी अन्य के द्वारा ' पेटेंट की गई वस्तु ' का उत्पादन करने पर रोक लगाई जा सकती है , भले ही दूसरे लोग किसी अलग प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हों ।
2. प्रक्रिया पेटेंट ( Process Patents ) के तहत , पेटेंट धारक के अलावा किसी भी व्यक्ति को , विनिर्माण प्रक्रिया में कुछ संशोधन करके पेटेंट उत्पाद का निर्माण करने की अनुमति होती है ।
भारत में पेटेंट व्यवस्था :
भारत , 1970 के दशक से ' उत्पाद पेटेंट ' के बजाय ' प्रक्रिया पेटेंट ' प्रचलित है , जिसकी वजह से , भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का एक महत्वपूर्ण उत्पादक बन गया , और 1990 के दशक में सिप्ला जैसी कंपनियों के लिए अफ्रीका को एचआईवी - विरोधी दवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जा सकी थी । लेकिन TRIPS समझौते के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों के कारण , भारत को वर्ष 2005 में पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना पड़ा , और फार्मा , रसायन , और बायोटेक क्षेत्रों में ' उत्पाद पेटेंट ' व्यवस्था लागू करनी पड़ी ।